Rewa news: रीवा जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल के द्वारा चार आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर के आदेश को जारी किया गया है,जिसमे जिला दंडाधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत के इस आदेश की जारी किया गया है,जिला बदर किए गए चार आदतन अपराधी लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण और अन्य अपराधियों में कार्यों के कारण यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है, विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज होने कारण पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिला दंडाधिकारी को भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार यह जिला बदर की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है,साथ ही जिला बदर के अपराधियों के द्वारा आदेश का उल्लघंन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कार्यवाही सुनिश्चित रूप से संचालित की जाएगी।
जिला बदर अपराधियों के नाम
मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के अंतर्गत 08/04/2024 को थाना सेमरिया अंतर्गत संखधर शुक्ला उर्फ सांखू पिता चंद्रशेखर शुक्ल उम्र 50वर्ष निवासी कपसा को 18/जिला बदर/2024 के आदेश के तहत अनावेदक को 1 वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के अंतर्गत 08/04/2024 को थाना चोरहटा अंतर्गत अरुण साकेत उर्फ रिंकू पिता स्व•बृजमोहन साकेत उम्र 45 वर्ष निवासी खौरी नई बस्ती को 23/जिला बदर/2024 के आदेश के तहत अनावेदक को 1 वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के अंतर्गत 08/04/2024 को थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत शाहरुख मंसूरी उर्फ शाहरुख पिता अमरुल्ला मंसूरी शुक्ल उम्र 23वर्ष निवासी पुलिस चौकी के बगल घोघर को 16/जिला बदर/2024 के आदेश के तहत अनावेदक को 1 वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के अंतर्गत 08/04/2024 को थाना जनेह अंतर्गत जनार्दन कोल पिता रामसिया कोल उम्र 52वर्ष निवासी गोधन सिंह थाना जनेह को 13/जिला बदर/2024 के आदेश के तहत अनावेदक को 1 वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है।