What is OPS / OPS Kya Hai / OPS Latest News: भारत में सरकारी विभागों में काम करने के बाद सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी यह एक प्रकार से योजना के रूप में होती थी इस योजना के तहत सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को उनके जीने तक के लिए पेंशन के रूप दिया जाता है साथ ही मृत्यु होने के बाद कर्मचारी की पत्नी को इस योजना का लाभ दिया जाता था ओपीएस का निर्धारण कर्मचारी के वेतन के अनुसार हुआ करता था और साथ ही इसमें साल में दो बार महगाई भत्ता भी जोड़ा जाता था लेकिन साल 2004 के बाद इस योजना को बंद करके एक नई योजना को लागू कर दिया गया,जिससे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को बंद करने में काफी आक्रोश है, क्युकी कहा जाता है को पूरी पेंशन के अपेक्षा नई लागू पेंशन में फायदा नहीं है।
क्या है पुरानी पेंशन / Kya Hai OPS ? /
पुरानी पेंशन के तहत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत होने के बाद वेतन का 50 फीसदी का हिस्सा सेवानिवृत व्यक्ति को जीवन काल के लिए दिया जाता है साथ ही पेंशन में महगई के अनुसार समय समय में साल में दो बार AICIP इंडेक्स के अनुसार पेंशन में वृद्धि की जाती थी जो की नए पेंशन के तहत यह सभी सुविधाए उपलब्ध नहीं करवाई जाती है।
जाने पुरानी पेंशन के बारे में बृहद जानकारी
केंद्रीय और राज्य के सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त मूल वेतन के अनुसार वेतन का आधा हिस्सा कर्मचारी को दिया जाता था जिससे की किसी कर्मचारी की मूल वेतन 30,000 हजार रुपए रिटायरमेंट के समय है तो सेवानिवृत होने के बाद 15,000 रुपए हर माह पेंशन के रूप में जीवनकाल के रूप में दिया जाएगा साथ ही सरकार के द्वारा डीए के रूप में समय समय पर बृद्धि भी की जाती है।
पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अंतर / Difference Between OPS and New Pension Scheme
पुरानी पेंशन के तहत केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन का निर्धारण किया जाता है जिससे कर्मचारियों के जीवनकाल से लेकर पत्नी तक को इसका फायदा दिया जाता था साथ ही पुरानी पेंशन में ग्रेजुटी और मंहगाई भत्ता साल में दो बार संशोधन किया जाता था यह पूरा भर सरकार पर जाता था तो वह नई पेंशन के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी की राशि की कटोतिया कर ली जाती है यह यही हिस्सा कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिया जाता है साथ ही 14 फीसदी की ही राशि सरकार देती है सेवानिवृत के समय रकम का कोई निर्धारण नई पेंशन स्कीम के तहत नही है।
पुरानी पेंशन स्कीम के तहत
- वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नही।
- जीवनकाल तक के लिए आधी वेतन के रूप में मिलती थी।
- कर्मचारीयो को GPS जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी।
- पेंशन का भर सरकार के ऊपर
- पेंशन में समय समय में मंहगाई के अनुसार वृद्धि।
नई पेंशन स्कीम के तहत
- कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी की कटौती।
- पेंशन की राशि का कोई भी निर्धारण नहीं।
- कर्मचारीयो को GPS जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध नही करवाई जाती है।
- नई पेंशन का निर्धारण शेयर बाजार पर निर्भर।
- पेंशन में महंगाई के अनुसार वृद्धि का कोई भी निर्धारण का प्रावधान नहीं।