Vehicle HSRP Update: देश में परिवहन विभाग के अनुसार जारी निर्देश के अनुसार अब हर वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना बेहद ही ज्यादा अनिवार्य है,जो की पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई बताई जाती है,जो की यह रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा HSRP नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई से 10 अगस्त बताई जाती है,जो की बताया जाता है,जो 10 अगस्त तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने वाले लोगो को 10 हजार रुपए तक का जुर्माना चलान के रूप में देना होगा।
साल 2019 से पहले के वाहनों मालिको के अपने गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा, जो की इसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई है,जो की यह निर्धारित समय सीमा में पोर्टल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन न करने वाले वाहन मालिकों को 5 हजार रूपए से 10 हजार रुपए तक का चलान देना होगा।
1 अप्रैल 2019 के बाद वाहन खरीदने वाले लोगो के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है,जो की अभी भी कुछ वाहन मालिकों के द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगवाया है,जिससे सरकार को ट्रैकिंग करने में काफी समस्या होती है।