प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतरना पत्नी और प्रेमी को पड़ा महंगा,मिली यह कड़ी सजा……

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Crime News: रीवा जिला वा सत्र न्यायालय रीवा द्वारा प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करने के आरोप में महिला और महिला के प्रेमी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से की सजा से दंडित किया गया है,साथ ही अर्धदंड की राशि अदा न करने पर अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी,यह मामला 12 अगस्त 2021 की रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अजगरहा की यह घटना है,जिसमे मृतक की पत्नी अर्चना साकेत ने अपने पति को 12 अगस्त 2021 को खाने में जहर दल कर दिया जिसमे पति की मौत हो गई।

 

पत्नी अर्चना साकेत के द्वारा पति राजू साकेत को जहर देने के बाद पति पूरी रात उल्टी करता रहा वा पत्नी द्वारा इसकी जानकारी किसी भी घर के परिजन को देने के कारण सुबह पति की मौत हो गई,जिसमे राजू के घर वालो को घटना की जानकारी मिलने के बाद जानकारी हुई,पत्नी अर्चना साकेत का संदीप साकेत के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था,जो पति के मौत के बाद पत्नी अर्चना साकेत अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली,यह घटना की पुलिस ने स्पष्ट रूप से जांच करने पर यह जानकारी निकलकर आई की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, जिसमें विश्वविद्यालय थाना द्वारा महिला और उसके प्रेमी के विरुद्ध हत्या का आरोप पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण माननीय रीवा न्यायालय की ओर प्रेषित किया गया।

 

यह प्रकरण की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा में नवम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्यार भी करने के लिए लोक कमल नारायण सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पत्नी अर्चना साकेत और उसके प्रेमी संदीप साकेत को दोषी करार ठहराते हुए आजीवन कारावास हुआ अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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मैं 2023 से MP Samachar Today पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं, मैं Auto Tech न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ.
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